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जानिए राजस्थान के काले हिरण केस की क्यों हो रही अचानक चर्चा, सलमान समेत तमाम आरोपी एक्टर्स की बढ़ी मुश्किलें

काले हिरण मामले में सलमान खान का नाम सुर्खियों में रहता है, लेकिन उनके साथ ही कई एक्टर्स का नाम भी इसमें शामिल है। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह का नाम शामिल था। सलमान खान को 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर है, साथ ही बाकी एक्टर्स को संदेह की बात कहकर बरी कर दिया गया था।

जानिए राजस्थान के काले हिरण केस की क्यों हो रही अचानक चर्चा, सलमान समेत तमाम आरोपी एक्टर्स की बढ़ी मुश्किलें

सलमान खान का काला हिरण केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज इस केस पर एक बार फिर से सुनवाई की है। जिसके बाद अब सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मामला? जानिए..

काले हिरण केस में आज हुई सुनवाई

राजस्थान के जोधपुर का बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामला एक बार फिर सुर्खियों में छाने लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज ( शुक्रवार ) इस शिकार केस पर सरकार और विश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई की गई है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने की है। मामला राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील के तहत पेश किया गया था। इस के तहत हुई सुनवाई में सलमान खान से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। साथ ही इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। 

सलमान समेत तमाम एक्टर्स की बढ़ी मुश्किलें

काले हिरण मामले में सलमान खान का नाम सुर्खियों में रहता है, लेकिन उनके साथ ही कई एक्टर्स का नाम भी इसमें शामिल है। इसमें अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह का नाम शामिल था। सलमान खान को 5 साल की सजा मिली थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर है, साथ ही बाकी एक्टर्स को संदेह की बात कहकर बरी कर दिया गया था। इसके बाद सरकार की ओर से इस मामले में अपील करने की समय सीमा के भीतर कोई अपील नहीं की गई। 

दरअसल, "अपील की अनुमति" किसी भी मामले में अपील पेश करने की समय सीमा बीत जाने के बाद पेश की जाती है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगनी होती है, खासकर तब जब अपील के लिए सामान्य समय सीमा समाप्त हो गई हो या वह अन्य कानूनी बाधाओं के कारण अपील करने में असमर्थ हो।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, ये मामला साल 1998 का है। बताया जाता है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 को आधी रात को शिकार के आरोप में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू व दुष्यंत सिंह के खिलाफ था। जिसमें सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51सलमान खान को छोड़कर सभी सह आरोपी सैफअली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त को 5 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया था। जिसके बाद जोधपुर की सीजेएम कोर्ट द्वारा सैफअली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यन्त को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की गई थी। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई विचाराधीन है. जिसे 28 को सुनवाई होगी। बताते चलें, इसी मामले को लेकर लॉरेंस विश्नोई द्वारा सलमान खान को धमकी दी गई है।