अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, टैक्स मामले में गैर-जमानती वारंट रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन रामपाल को बड़ी राहत देते हुए टैक्स चोरी मामले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। जानिए कोर्ट ने क्या कहा।

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ 2019 के टैक्स चोरी मामले में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के आदेश को ‘बिना सोच-विचार के लिया गया’ और कानून के खिलाफ करार दिया।
16 मई को जस्टिस अद्वैत सेठना की एकल पीठ ने साफ तौर पर कहा कि मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय लिया, वो “यांत्रिक, अस्पष्ट और पक्षपातपूर्ण” था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस अपराध को लेकर वारंट जारी हुआ, वो जमानती श्रेणी में आता है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला आयकर अधिनियम की धारा 276C(2) से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि अर्जुन रामपाल ने जानबूझकर टैक्स, जुर्माना और ब्याज का भुगतान नहीं किया। इसी आधार पर उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। रामपाल की ओर से यह दलील दी गई कि उनके वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और सीधे वारंट जारी कर दिया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस निर्णय को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह आदेश ना केवल कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इससे अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। जस्टिस सेठना ने कहा कि “कोई ठोस कारण बताए बिना इस तरह का कठोर आदेश देना न्याय के साथ अन्याय है।”
रामपाल को मिली अंतरिम राहत
अदालत ने इस बात को गंभीरता से लिया कि जिस अपराध के लिए रामपाल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, उसमें अधिकतम सजा तीन साल की है और यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाज़ा, गैर-जमानती वारंट की कोई जरूरत नहीं थी। अब इस केस की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।